उज्ज्वला योजना 3.0 : निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पात्र परिवारों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें-कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने ली उज्ज्वला योजना 3.0 के संबंध में खाद्य विभाग एवं गैस एजेंसी संचालकों की बैठक
कवर्धा जिले में 9,145 नए उज्ज्वला कनेक्शन का लक्ष्य
कलेक्टर ने समय सीमा में लक्ष्य पूर्ति के दिए निर्देश, पात्रता के नए मापदंडों की दी गई विस्तृत जानकारी
# प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत कवर्धा जिले को 9,145 नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य
# पात्रता के लिए नए मापदण्ड लागू किए गए।
# नए सिरे से आवेदन पत्र भरना होगा तथा ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है।
# पूर्व में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त कर चुके सभी उपभोक्ताओं को भी अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
कवर्धा, 31 अक्टूबर 2025। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के क्रियान्वयन के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं जिले की सभी 12 गैस एजेंसी संचालकों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि उज्जवला योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसी संचालक निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पात्र परिवारों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी निर्धारित अवधि में लक्ष्यानुसार कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि जिले के सभी पात्र हितग्राही समय पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। बैठक में खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम, एएफओं श्री अनिल वर्मा, श्री मदन मोहन साहू, खाद्य निरीक्षक सहित एजेंसी संचालक उपस्थित थे।
खाद्य अधिकारी श्री सचिन मरकाम ने बैठक में जानकारी दी कि जिले को 9,145 नए उज्जवला कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शासन द्वारा नए पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने समस्त गैस एजेंसी संचालकों को पात्रता के नए मापदण्ड की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जवला योजना 3.0 के संबंध में ऐसे सभी व्यक्ति पात्रता होंगे जो 10,000 रूपये प्रति माह से कम आय अर्जित करते हो, व्यावसायिक कर का भुगतान ना करते हो, आयकर का भुगतान ना करते हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाला परिवार ना हो, 50,000 रूपये से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारित ना हो, एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी ना हो, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमिस्वामी धारक ना हो, कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वमी ना हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया (चटाई क्षेत्रफल) वाले घर का स्वामी ना हो (किसी भी सरकारी योजना से प्राप्त घर को छोड़कर), मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव का स्वामी ना हो, यंत्रीकृत 3/4 पहिया कृषि उपकरण का स्वामी ना हो, पूर्व से एल.पी.जी. कनेक्शनधारी ना हो।
बैठक में आईओसीएल के डिस्ट्रिक को-ऑर्डिनेटर श्री पंकज क्षतीजा ने गैस एजेंसी संचालकों को आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल के नार्म के अनुसार एसओपी के पालन सुनिश्चित करने कहा। सहायक खाद्य अधिकारी श्री मदन मोहन साहू ने उज्जवला कनेक्शन के लिए लिये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कनेक्शन 18 वर्ष से अधिक महिला हितग्राही को जारी किया जाएगा। जिसके लिए ई-केवाईसी/एप्लीकेशन, पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, सभी व्यस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहले से कोई कनेक्शन/किसी भी सदस्य के नाम पर ना हो, वंचना घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी।


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