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वन टाईम सेटलमेंट योजना केे अंतर्गत बकाया मासिक कर एवं त्रैमासिक कर के भुगतान में छूट



      कवर्धा 01 अक्टूबर 2021। जिला परिवहन कार्यालय कबीरधाम में जिला परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों और ट्रक मालिको का बैठक ली। बैठक में जिसमे पुराने बकाया टैक्स को ’’एक मुश्त निपटान’’ योजना से छूट के तहत जमा करने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा 13 सितंबर को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक-25, सन् 1991) की धारा-21 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये ’’कर, शास्ति, ब्याज’’ की वसूली योग्य राशि में ’’एक मुश्त निपटान’’ व्यवस्था के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। इसके तहत त्रै-मासिक कर देय वाहनों में एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में एक अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहनों) में व्हील बेस के कारण वाहना में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ’’एक मुश्त निपटान’’ की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जायेगी।
      बकायादारों की सुविधा हेतु वन टाइम सेटलमेंट (एकमुश्त निपटान) योजना लायी गई है, जिसमें लंबित करो, शास्ति एवं ब्याज की राशि में छूट देते हुए छूट उपरांत देय बकाया राशि जमा करने हेतु 31 मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात उक्त समय सीमा के बाद वाहनों में देय छूट की समय सीमा समाप्त हो जायेगी। इस सूचना के माध्यम से उल्लेखित ऐसे वाहनों जिनके मोटरयान कर लंबित है तथा जिन वाहन के वाहन स्वामियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है। उन सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने लंबित बकाया मासिक व त्रैमासिक कर का जल्द से जल्द भुगतान कर ’’वन टाईम सेटलमेंट’’ योजना के तहत छूट का लाभ उठा सकते है।

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