कलेक्टर ने एलपीजी उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी और सुरक्षा जांच के लिए गैस एजेंसियों को जारी किए निर्देश
एक्सपायरी हाउस पाइप बदलने, 5 वर्षीय अनिवार्य निरीक्षण करने के दिये निर्देश
कवर्धा, 31 जुलाई 2026/ जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने सभी गैस एजेंसियों को पंजीकृत उपभोक्ताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक से अनिवार्य ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ताओं के घरों में उपयोग किए जा रहे एलपीजी उपकरणों की सुरक्षा जांच, एक्सपायरी हो चुके हाउस पाइप बदलने तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया है कि भारत के राजपत्र के प्रावधानों के अनुरूप सभी गैस एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं के यहां निर्धारित मानक (आई.एस. 9573) के अनुरूप हाउस पाइप का ही उपयोग हो। जिन उपभोक्ताओं के यहां लोकल अथवा एक्सपायर हो चुके हाउस पाइप पाए जाएं, उन्हें तत्काल बदलकर मानक गुणवत्ता वाले पाइप लगाए जाएं।
निर्देश में कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर एवं गैस उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी के अभाव में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए प्रत्येक उपभोक्ता के यहां निर्धारित अवधि के अनुसार पांच वर्षीय अनिवार्य सुरक्षा जांच कराई जाए। जांच के दौरान गैस चूल्हा, रेगुलेटर, हाउस पाइप सहित अन्य उपकरणों की गुणवत्ता की जांच की जाए तथा खराब अथवा अवधि पूर्ण कर चुके उपकरणों को बदलवाया जाए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को भोजन बनाते समय गैस के सुरक्षित उपयोग, रिसाव की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों एवं अन्य सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर जागरूक भी किया जाए।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया है कि ई-केवाईसी, सुरक्षा जांच एवं उपकरण परिवर्तन की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला कार्यालय एवं संबंधित सेल्स ऑफिसर को उपलब्ध कराएं तथा उपभोक्ताओं के ऑनलाइन गैस कनेक्शन रिकॉर्ड में भी आवश्यक जानकारी अद्यतन करना सुनिश्चित करें।


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