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सीईओ जिला पंचायत ने अपनाया कड़ा रुख, कार्यों में लापरवाही बरतने पर हुई बड़ी कार्यवाही

 




सीईओ जिला पंचायत ने अपनाया कड़ा रुख, कार्यों में लापरवाही बरतने पर हुई बड़ी कार्यवाही

ग्राम पंचायत हीरापुर सचिव श्री अतुल कुमार दिवाकर तत्काल प्रभाव से हुए निलंबित

शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिए सीईओ श्री अभिषेक अग्रवाल ने की कार्यवाही


कवर्धा, 02 जून 2026। जनपद पंचायत कवर्धा के ग्राम पंचायत हीरापुर सचिव श्री अतुल कुमार दिवाकर द्वारा अपने शासकीय कार्यों में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने पर सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन आदेश जारी करते हुए बताया गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा द्वारा सचिव श्री अतुल कुमार दिवाकर के विरुद्ध पदीय दायित्वो के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं पद का दुरुपयोग करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव के आधार पर जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा संबंधित कर्मचारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने पर एवं पदीय दायित्व के निर्वहन में गंभीर लापरवाही पाई गई। जोकि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने के साथ कदाचरण की श्रेणी में होना पाया गया।

इस आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील नियम) 1999 में निहित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव श्री अतुल कुमार दिवाकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत कवर्धा निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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