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st sc अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मौर्चा ने माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक पंडरिया को सौपे ज्ञापनl st sc अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मौर्चा ने माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक पंडरिया को सौपे ज्ञापनl

   




                                 st sc अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मौर्चा ने  माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक पंडरिया को सौपे ज्ञापनl                                                                    


  पदोंन्नति में आरक्षण क़ी बहाली माननीय उच्च न्यायलय के आदेश   समाधान कारक नियम बनाये सरकार l                           


  संगठन द्वारा पदोंन्नति में आरक्षण क़ी बहाली को लेकर प्रदेश ब्यापी चरण बद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है l 24जून तक प्रथम चरण में समस्त विधायक सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाना तय हुआ है इसी क्रम में आज दिनांक 20/06/2024को कबीरधाम जिले के st sc  संगठन के जिला प्रतिनिधि मण्डल द्वारा  माननीय विधायक कवर्धा एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा,माननीय सासंद श्री संतोष पाण्डेय जी, एवं माननीय विधायक पंडरिया श्री मति भावना वोहरा के कवर्धा स्थित कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया l प्रेस विज्ञप्ति जारी करते जिला अध्यक्ष आसकरण सिंह धुर्वे ने बताया कि    प्रदेश में 2019 से बिना नियम  रोस्टर के पदोंन्नति की प्रक्रिया जारी है l माननीय उच्च न्यायालय  बिलासपुर में दायर विषयांकित याचिका प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 16/04/2024  तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति)  नियम 2003 में संशोधन अधिसूचना  दिनांक 22/10/2019 एवं परिपत्र दिनांक 30/10/2019 तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/04/2024 में स्पष्ट तौर पर हेड नोट पृष्ठ 52 में निर्णय देते हुए  कहा है कि "पदोन्नति में अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षण नीति केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए निर्धारित मानदंडो  के आधार पर और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4A )और(4 B)के तहत निहित प्रावधानों के आधार पर बनाई जा सकती है "lको जारी छ ग सामान्य प्रशासन विभाग ने  समस्त विभागध्यक्ष को निर्देशित करते हुए पदोन्नति की प्रकिया को पूर्ण करने कहा कहाँ हैl  संविधान के  जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया है उनके मायने निम्नवत है अनुच्छेद 16 (4A) में राज्य सरकारें अनुसूचित जाति जन जाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य  की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है l खंड (4B)में राज्यों को एक वर्ष से न भरी गईं आरक्षित रिक्तियाँ को अगले वर्ष  या वर्षो में भरी जाने वाली रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में मानने का अधिकार मिल गया l उक्त अनुच्छेद का पालन करते नियम बनाने समय सीमा निर्धारित किया है l संगठन ने सरकार को समाधान कारक नियम बनाकर पदोन्नति में आरक्षण देने मांग किया है l      माननीयों ने उक्ताशय पर  पत्राचार कर उचित नियम बनाने का भरोसा दिलाया l  माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 09अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन आयोजित मेगा पालक सम्मेलन को अन्य  तिथि में करने  स्कूल शिक्षा विभाग से अतिशीघ्र संशोधित आदेश  जारी कराने का विश्वास दिलाया  l उक्त अवसर पर जिला अध्यक्ष आसकरण सिंह धुर्वे, प्रो शिवराम सिंह श्याम, रोहित कुमार धुर्वे, गौकरण आंनद, दिनेश कुमार बर्वे, मानकुंवर  धूमकेति, कुसुमलता धुर्वे, रामबिलास पोर्ते, जागेश्वर धुर्वे, दिलीप कुमार धुर्वे, पुष्पराज सिंह धुर्वे,संतोष डेहरिया, तिहारी नेताम, गुलाब धुर्वे हनुमंत  करचाम आदि उपस्थित रहे l                  


भवदीय:-आसकरण सिंह धुर्वे,जिला अध्यक्ष

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