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जिले में संचालित अस्पतालों, होटलों, लॉज, स्कूल कॉलेजों कॉमर्शियल भवनों, पेट्रोल पंप, कोचिंग सेटरों में फायर सेफ्टी नियमों के अंतर्गत किया जाएगा निरीक्षण

जिले में संचालित अस्पतालों, होटलों, लॉज, स्कूल कॉलेजों कॉमर्शियल भवनों, पेट्रोल पंप, कोचिंग सेटरों में फायर सेफ्टी नियमों के अंतर्गत किया जाएगा निरीक्षण

कवर्धा, 23 मार्च 2022। जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा जिले में संचालित अस्पतालों, होटलों, लॉज, स्कूल कॉलेजों कॉमर्शियल भवनों, पेट्रोल पंप, कोचिंग सेटरों में फायर सेफ्टी नियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी संस्थानों द्वारा फायर सेफ्टी नियमों के तहत अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपकराणों को लगाया जाना सुनिश्चित करने कहा है। फायर एनओसी के लिए ऑनलाइन वेबसाईट के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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