थाना – कुकदूर, जिला – कबीरधाम
दिनांक – 10.07.2025
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल तथा एसडीओपी पंडरिया भूपत सिंह धनेश्री के मार्गदर्शन में थाना कुकदूर पुलिस द्वारा गंभीर मारपीट के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किया गया है।
दिनांक 02.07.2025 को प्रार्थी राजा रब्बारी, निवासी वरसामेड़ी, थाना अंजार, जिला कच्छ (गुजरात), हाल मुकाम ग्राम झूमर, थाना कुकदूर, द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके साथी की भेड़ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरांत जब वह लौट रहा था, तब ग्राम छुईया-तेलियापानी मार्ग पर मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों ने उस पर डंडे से हमला किया। प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर चार लोगों ने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी, डंडा व तबल से गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने आए लक्ष्मण रब्बारी के साथ भी मारपीट की गई।
रिपोर्ट पर थाना कुकदूर में अपराध क्रमांक 80/2025 धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1), 3(5), 109(1) भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चिकित्सकीय परीक्षण उपरांत राजा रब्बारी को गंभीर चोटें पाई गईं।
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथनों के आधार पर निम्नलिखित चार आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई –
1. रोहित यादव पिता संतोष यादव, उम्र 25 वर्ष
2. विष्णु यादव पिता संतोष यादव, उम्र 28 वर्ष
3. राजेश बैगा पिता महकू बैगा, उम्र 24 वर्ष
4. संतोष यादव पिता रामप्रसाद यादव, उम्र 50 वर्ष
(सभी निवासी ग्राम छुईया/गाड़ादेही अजवाईनबाह, थाना कुकदूर)
आरोपियों के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर एक बांस का डंडा, तेंदू की लाठी और एक तबल को विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों को दिनांक 10.07.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें दिनांक 24.07.2025 तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरण में खून से सने कपड़े, जब्त हथियारों का रासायनिक परीक्षण तथा घायलों के इलाज से संबंधित दस्तावेज संकलन की कार्यवाही शेष है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक आशीष कंसारी के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक संजू झारिया, हिरेंद्र सिंह एवं आरक्षक संदीप पांडे, राजू निषाद, विनोद सिडार और जगदीश मरकाम की भूमिका सराहनीय रही।
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