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कवर्धा परिक्षेत्र में अवैध रूप से चराई करते भेड़, बकरी एवं ऊंट को वनक्षेत्र से बाहर किया गया




 दिनांक 03.07.2024


कवर्धा परिक्षेत्र में अवैध रूप से चराई करते भेड़, बकरी एवं ऊंट को वनक्षेत्र से बाहर किया गया


  माननीय श्री केदार कश्यप, मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार कवर्धा वनमंडल अंतर्गत क्षेत्रों में मवेशी मालिकों द्वारा अवैध रूप से भेंड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि चरायी करते पाये जाने पर तत्काल वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया है। कवर्धा वनमंडल द्वारा लगातार इस प्रकार के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। 

        इसी कड़ी में कवर्धा परिक्षेत्र के अंतर्गत जामपानी परिसर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 50 में लगभग 903 नग भेड़, बकरी, घोड़ा एवं ऊंट चराई करते पाये जाने पर वन अपराध पंजीबद्ध कर हानि की राशि वसूल किया गया। 

  वनमंडलाधिकारी कवर्धा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.एफ.ओ. बंजारी श्री ललित यादव, बी.एफ.ओ. जामपानी श्री अनिल राजपूत एवं बी.एफ.ओ.पालक श्री विकास मिश्रा द्वारा गश्त के दौरान जामपानी परिसर के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 50 में भेड़, बकरी, घोड़ा एवं ऊंट चराई करते पकड़ा गया। वन अधिकारियों द्वारा मवेशी मालिक से चराई संबंधी कुछ वैध अनुमति (चराई पास) के संबंध में पूछताछ किया गया मवेशी मालिको के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नही होना बताया गया। 

  तत्पश्चात वन अधिकारी द्वारा ललित व. बुधरूपाल ग्राम कपुआ, पो. सिलतरा, जिला मुंगेली, कुलेश व. रामशरण यादव, ग्राम मक्के थाना पिपरिया, लुकेश व. चिंताराम पाल ग्राम दशरंगपुर, राजेश व. लेखूराम पाल ग्राम नवागढ़ जिला बेमेतरा के विरूद्ध भारतीय वन अपराध अधिनियम 1927 की धरा 26(1) घ अवैध चराई के तहत् वन अपराध प्रकरण क्रमांक 18044/25 दिनांक 02.07.2024 पंजीबद्ध कर 702 नग भेंड़, 191 नग बकरी, 7 नग घोड़ा एवं 3 नग ऊंट को जप्त कर नियमानुसार चराई शुल्क रूपये 7394.00 रू. अर्थ दण्ड वसूल कर मनीरशीद क्रमांक 1119/44 दिनांक 02.07.2024 जारी किया गया एवं मवेशी मालिको को मवेशियों सहित वनक्षेत्र से बाहर खदेड़ा गया।

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