परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध
कवर्धा, 04 मार्च 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने जिले में बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण कबीरधाम जिले में ध्वनि विस्तारक के प्रयोग पर प्रतिबंधित किया है। यह आदेश जारी दिनांक 4 मार्च से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार विशेष समारोह, सम्मेलन विवाह, एवं अन्य सार्वजनिक सभाओं के अवसर पर ध्वनि प्रसारण यंत्र के उपयोग की अनुमति के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के लिए अधिकृत किया गया है।
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